मुंबई, 20 नवंबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब मामले को लेकर सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आप नेता संजय सिंह अंतरिम जमानत की अर्जी दायर कर सकते हैं। इसका दिल्ली हाईकोर्ट के 20 अक्टूबर को दिए ऑर्डर से कोई लेना-देना नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 11 दिसंबर के पहले जवाब मांगा है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किया गया था। आप सांसद ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 20 अपने आदेश में कहा था- हम आपकी गिरफ्तारी में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। रिकॉर्ड में किसी सामग्री के अभाव में हम किसी प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकते।
वहीं, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से निकला। सीबीआई और ईडी के मुताबिक, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। आरोप है कि संजय सिंह ने नीति बनाने और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही कुछ शराब निर्माताओं, होलसेलर्स और फुटकर विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया गया। गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। 13 अक्टूबर को उन्हें 27 अक्टूबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया था।