इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं और वकीलों को 8 फरवरी के आम चुनाव के संबंध में अदियाला जेल जाने और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान से मिलने की अनुमति दी। इमरान ने जेल में पीटीआई नेताओं के साथ चुनाव पूर्व रणनीति बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी और अदियाला जेल के अधीक्षक से चर्चा को गुप्त रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
शुक्रवार की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, खान की ओर से वकील और अदियाला जेल के अधीक्षक उच्च न्यायालय में मौजूद थे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने इमरान की अर्जी पर उपरोक्त आदेश पारित किया.
9 मई को हुई हिंसा मामले में क़ुरैशी को आरोपी बनाया गया था
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी पर पुलिस ने 9 मई की हिंसा से संबंधित एक दर्जन अलग-अलग मामलों में आरोप लगाए हैं। गुरुवार को मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो हफ्ते के लिए अदियाला जेल भेज दिया. साइफर मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद क़ुरैशी को रिहा कर दिया गया और उसे अदियाला जेल के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। क़ुरैशी ने पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है.