प्रयागराज न्यूज डेस्क: राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की अदालत ने श्रीकांत की ओर से दायर याचिका पर सुनाया है।
मामला गौतमबुद्ध नगर के फेज-दो थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 2022 में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिका में अधिवक्ता अमृता आर. मिश्रा ने तर्क दिया कि गैंगस्टर की कार्रवाई करते समय कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर चार्जशीट बिना उचित न्यायिक विवेक के तैयार की गई थी।
सरकारी पक्ष इस मामले में याचिकाकर्ता के दलीलों का प्रभावी जवाब देने में असफल रहा। इस वजह से हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से श्रीकांत त्यागी को कानूनी सुरक्षा मिली है।
अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार होगा, लेकिन फिलहाल श्रीकांत को बड़ी राहत मिल चुकी है। इस फैसले से उनके राजनीतिक और सामाजिक कद को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।