मुंबई, 09 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। हरियाणा के गुरुग्राम की चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के H टावर को खाली करने के ऑर्डर डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने जारी किए हैं। इसके लिए सोसाइटी में एच टावर में रहने वाले लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है। डीसी ने इसके लिए डीटीपी (ई) को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं, जानकारी अनुसार चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में बने टावरों को आईआईटी, दिल्ली द्वारा जारी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है। इसके बाद से एक के बाद एक टावर खाली कराए जा रहे हैं। अब बारी H टावर की है। डीसी ने 1973 की धारा 144 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर एच में रहने वाले लोगों को अगले 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं।