देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। 1 फरवरी से नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम बदल रहे हैं। जिसके तहत अब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन फंड से आंशिक रिफंड कर सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। परिपत्र के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन का आंशिक रिफंड अब विभिन्न मानदंडों के तहत स्वीकार्य है।
पेंशन फंड का 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं
जानकारी के मुताबिक, पीएफआरडीए ने अपने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी पेंशनभोगी अपने पेंशन फंड का केवल 25 फीसदी ही निकाल सकता है. यहां अथॉरिटी ने आगे कहा कि इस निकासी में नियोक्ता की जमा राशि शामिल नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, ये निकासी केवल विशिष्ट कारणों से ही पेंशन फंड से की जा सकती है. आइए आपको बताते हैं कि ये इजाजत क्यों दी जाएगी.
इस कारण से अनुमति दी गई है
- आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने या शुरू करने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं
- बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं. इसमें कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी शामिल होगा।
- किसी भी कौशल विकास पर व्यय हेतु
- जमीन, घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण पर पेंशन निकालने की इजाजत होगी.
- गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी रोग, बाईपास, मल्टीपल स्केलेरोसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि के लिए पैसा निकाला जा सकता है।
- विकलांगता या किसी अन्य शारीरिक हानि के कारण होने वाले किसी भी चिकित्सा व्यय के लिए
- बच्चों की शादी के खर्च के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं. इसमें कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चे भी शामिल होंगे.
पेंशन फंड में ऐसे करें आवेदन, जल्द निकलेगा पैसा
- आंशिक रिफंड में आप सिर्फ 25 फीसदी पैसा ही निकाल सकते हैं.
- इसके लिए आपको निकासी का कारण और शपथ पत्र देना होगा.
- आपको यह स्वघोषित शपथ पत्र पेंशन कार्यालय में नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- यदि पेंशनभोगी बीमारी या किसी अन्य शारीरिक विकलांगता के कारण स्वयं नहीं आ सकता है, तो उसके स्थान पर परिवार का कोई सदस्य आकर यह दस्तावेज़ जमा कर सकता है।
- पूरी रकम जमा करने से पहले विभाग इसे सत्यापित करने के लिए खाते में कुछ पैसे डालेगा और फिर पुष्टि मिलने के बाद पूरी रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी.