प्रयागराज न्यूज डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को फर्जी आधार कार्ड के मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इरफान सोलंकी पिछले दो साल से जेल में बंद थे। उनके वकीलों ने अदालत में उनके पक्ष को मजबूती से रखा, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
इरफान सोलंकी के खिलाफ 2022 में कानपुर के ग्वाल टोली थाने में फर्जी आधार कार्ड के जरिए यात्रा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस आरोप के तहत उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कोर्ट के इस फैसले से इरफान को बड़ी राहत मिली है, लेकिन वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
दरअसल, इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज है, जिसमें अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। जब तक गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत नहीं मिलती, तब तक उनकी रिहाई संभव नहीं होगी। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और उनके वकील इसे लेकर जल्द ही अगली कार्रवाई करेंगे।