प्रयागराज न्यूज डेस्क: माफिया अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा को हाईकोर्ट से पेरोल मिल गई है। विजय मिश्रा ने अपनी माता के निधन पर अधिवक्ता के जरिए पेरोल की मांग की थी ताकि वे अंतिम संस्कार और त्रयोदशाह में हिस्सा ले सकें। इस पर हाईकोर्ट ने 26 मई तक पेरोल मंजूर कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने आदेश दिया कि पेरोल के दौरान विजय मिश्रा पुलिस कस्टडी में रहेंगे लेकिन अपनी खर्च पर बाहर रह सकते हैं।
विजय मिश्रा फिलहाल इटावा जेल में बंद हैं, जहां उन्हें हाल ही में ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ अतरसुइया थाने में तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज है। यह मामला माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सामने आया था। विजय मिश्रा को 31 जुलाई 2023 को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और बाद में केंद्रीय कारागार नैनी भेजा गया था।
इसके बाद उन्हें जिला जेल से इटावा जेल में स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने उनकी हिस्ट्रीशीट भी जांची, जिसमें बताया गया कि वे लखनऊ में अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति की डीलिंग कर रहे थे, तभी पकड़े गए। बीते अक्टूबर में विजय मिश्रा से मिलने उनके भांजे उत्कर्ष द्विवेदी ने जेल में बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, जिससे जेल के सिपाहियों के साथ विवाद भी हो गया था।