प्रयागराज न्यूज डेस्क: प्रयागराज की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1 मनराज सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक पुराने हत्याकांड पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सुलेमसराय में 2016 में हुए इस मामले में दो अभियुक्तों गुड्डू और ननका को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि मामला भले ही ‘विरल से विरलतम’ की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अपराध की गंभीरता देखते हुए कठोर दंड देना जरूरी है।
यह घटना वर्ष 2016 की है, जब सुलेमसराय निवासी गुड्डू और ननका ने मिलकर गोलू भारतीया और उसके परिजनों पर हमला कर दिया था। इस हमले में विनोद भारतीया गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई थीं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने थाना धूमनगंज में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
पुलिस ने मामले में धारा 302 (हत्या), 324 (जानलेवा हमला), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (समान इरादे से अपराध) आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना की जांच में जुटे अधिकारियों ने सभी साक्ष्य जुटाकर अदालत में प्रस्तुत किए। गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष की दलीलों ने भी अदालत के सामने पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन ने अदालत के सामने सबूत पेश किए। वहीं बचाव पक्ष ने भी अपने पक्ष रखे। सब कुछ सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है कि लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला।