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वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय, CJI करेंगे बेंच की अध्यक्षता

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Posted On:Thursday, April 10, 2025

वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं – सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 अप्रैल को

📅 सुनवाई की तिथि तय:

  • सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई की तारीख तय की है।

  • सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, और जस्टिस केवी विश्वनाथन की त्रिपक्षीय पीठ द्वारा की जाएगी।


📝 याचिकाओं का विवरण:

  • अब तक 10 से अधिक याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।

  • याचिकाओं में वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

  • मुख्य याचिकाकर्ता:

    • जमीयत उलमा-ए-हिंद

    • ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

    • प्रमुख नेता जैसे:

      • असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM)

      • मनोज झा और फैयाज अहमद (राजद)

      • इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद (कांग्रेस)

      • अमानतुल्ला खान (AAP)

      • हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी (JDU)

🧑‍⚖️ अधिवक्ताओं की भूमिका:

  • वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जमीयत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष आग्रह किया कि याचिकाओं को प्राथमिकता से सुना जाए

  • 7 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि याचिकाएं सूचीबद्ध की जाएंगी।

⚠️ केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:

केंद्र ने कैविएट याचिका दायर की है।

  • इसका उद्देश्य है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र को सुना जाए

  • यानी सरकार नहीं चाहती कि बिना उसकी दलील सुने कोई एकतरफा अंतरिम राहत दी जाए।

🔍 कानूनी मुद्दे:

  • क्या वक्फ अधिनियम 2025 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और 25-26 (धार्मिक स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है?

  • क्या वक्फ बोर्ड को दी गई संपत्ति से जुड़ी शक्तियाँ अन्य समुदायों की संपत्ति और अधिकारों पर प्रभाव डालती हैं?

  • क्या नया संशोधन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है


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