सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय ने सोमवार को अदालत में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। रॉय को पिछले साल अगस्त में डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने और गला घोंटकर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया। मामले में सजा सुनाए जाने से पहले रॉय ने अदालत से कहा, "मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है।"
शनिवार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिरबन दास ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान, सीबीआई के वकील ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की दलील दी। एजेंसी के वकील ने अदालत से कहा, "हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए उच्चतम सजा की प्रार्थना करते हैं।"