क्या आप पीपीएफ के माध्यम से मिलने वाले लाभों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं? क्या आपका पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता बंद हो गया है? आप हर साल एक निश्चित राशि जमा करके अपने खाते को सक्रिय रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका पीपीएफ खाता किसी कारण से बंद हो जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।
पीपीएफ खाता कैसे खोलें हिंदी में?
अगर आप भी अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता दोबारा खोलना चाहते हैं तो आपको पहले जुर्माना भरना होगा। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने सालों से अपने खाते में पैसे जमा नहीं किए हैं. आपको प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
पीपीएफ खाता कहां खोला जा सकता है?
आप अपने बंद पीपीएफ खाते को फिर से खोलने के लिए अपने बैंक या डाकघर में जा सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा. इसके अलावा हर साल 50 रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
ऐसे समझें जुर्माने की गणना
उदाहरण के लिए, यदि आपका पीपीएफ खाता बंद हुए 4 साल हो गए हैं, तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आपको 50 रुपये प्रति वर्ष की दर से 200 रुपये जमा करने होंगे.
पीपीएफ खाते पर टैक्स छूट मिलती है
धारा 80सी के तहत पीपीएफ में निवेश करने पर आपको टैक्स-मुक्त लाभ मिलता है। आपको ब्याज आय और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.